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प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण अंतर्गत आवास का लाभ उन परिवारों को दिया जाता है जिनकी आवास आवश्यकता सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 तथा आवास प्लस के माध्यम से चिह्नित की गई है। इनमें बेघर अथवा शून्य, एक अथवा दो कमरे वाले कच्चे मकान में रहने वाले परिवार सम्मिलित हैं।
निम्नलिखित में से किसी भी मापदंड को पूरा करने वाले परिवार अपात्र हैं:
- जिनके पास पक्का मकान है
- मोटर युक्त तिपहिया या चौपहिया वाहन वाले परिवार
- मशीनी तिपहिया या चौपहिया कृषि उपकरण वाले परिवार
- Rs. 50,000 या अधिक ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले परिवार
- जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है
- सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार
- जिनका कोई सदस्य प्रतिमाह Rs. 15,000 से अधिक कमाता है
- आयकर देने वाले परिवार
- व्यवसाय कर देने वाले परिवार
- 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि वाले परिवार
- 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि वाले परिवार
ग्राम सभा के अनुमोदन के उपरांत पात्र परिवारों की सूची का प्रकाशन प्रखंड द्वारा प्रखंड भवन, पंचायत भवन, सार्वजनिक भवन, सरकारी विद्यालय एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर दीवार लेखन के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा अपने पंचायत के आवास सहायक अथवा अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
समय-समय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवास ऐप के माध्यम से आवास की आवश्यकता वाले परिवारों के नाम जोड़े जाते हैं। ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद प्रतीक्षा सूची निर्धारित की जाती है। नाम जोड़ने के लिए अपने पंचायत के आवास सहायक अथवा अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात आवास का लाभ देने हेतु कार्रवाई की जाती है। आवास लाभ के लिए अपने पंचायत के आवास सहायक अथवा अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
प्राथमिकता सूची में नाम रहने एवं लक्ष्य में नाम आने के पश्चात लाभार्थी को आवास का लाभ दिया जाता है। लाभार्थी के पास आवास निर्माण हेतु कम से कम 25 वर्ग मीटर अपनी जमीन होनी चाहिए। सहायता राशि किस्तों में प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को स्वयं आवास का निर्माण कराना होता है।
योजना अंतर्गत Rs. 1,20,000 की सहायता राशि तीन किस्तों में अंतरित की जाती है:
- प्रथम किस्त: स्वीकृति के साथ Rs. 40,000
- द्वितीय किस्त: प्लिंथ स्तर पूर्ण होने के बाद Rs. 40,000
- तृतीय किस्त: छत ढलाई के बाद Rs. 40,000
लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेज एवं जानकारी आवश्यक हैं:
- आधार से जुड़ा तथा ई-केवाईसी पूर्ण बैंक खाता
- आधार
- जॉब कार्ड
- भूमि स्वामित्व से संबंधित विवरण
- मोबाइल नंबर
हाँ। आवास निर्माण के क्रम में शौचालय का निर्माण अनिवार्य है।
हाँ। आवास निर्माण के क्रम में शौचालय निर्माण के उपरांत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से Rs. 12,000 की सहायता राशि अंतरित की जाती है।
शौचालय निर्माण के उपरांत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से Rs. 12,000 की सहायता राशि प्राप्त करने हेतु पंचायत के स्वच्छता पर्यवेक्षक, प्रखंड समन्वयक अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
मनरेगा/VB-G-RAM-G के अंतर्गत लाभार्थी परिवार के लिए 90 दिनों के समतुल्य अकुशल मजदूरी का प्रावधान है।
अकुशल मजदूरी प्राप्त करने हेतु अपने पंचायत के पंचायत रोजगार सेवक अथवा प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
प्रथम अथवा द्वितीय किस्त प्राप्त होने के बाद पंजीकृत लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर आगे की किस्तों के भुगतान हेतु बैंक खाता एवं आधार विवरण में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। इस स्थिति में अपने आवास सहायक से संपर्क किया जा सकता है।
निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण के बाद अगली किस्त जारी नहीं होने पर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी अथवा जिला में उप विकास आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
भुगतान में निम्नलिखित कारणों से विलंब हो सकता है:
- लाभुक द्वारा गलत बैंक खाता या आधार संख्या देना अथवा संबंधित दस्तावेज देने में देरी करना
- पंजीकरण के बाद लाभुक की मृत्यु होना
- आवास निर्माण हेतु जमीन विवादित होना
भुगतान में निम्नलिखित कारणों से विलंब हो सकता है:
- आवास निर्माण प्रारंभ नहीं किया जाना
- आवास का निर्माण प्लिंथ स्तर तक नहीं होना
- लाभुक की मृत्यु होना
- आवास निर्माण हेतु जमीन विवादित होना
भुगतान निम्नलिखित कारणों से नहीं हो सकता है:
- आवास निर्माण निर्धारित छत स्तर तक नहीं होना
- लाभुक की मृत्यु होना
यदि लाभार्थी के पास आवास निर्माण हेतु भूमि नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतर्गत लाभुक को स्थानीय MVR के आधार पर भूमि क्रय हेतु न्यूनतम Rs. 60,000 से अधिकतम Rs. 1,00,000 तक सहायता राशि दी जाती है। इसका लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पंचायत के आवास सहायक अथवा अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
यह ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु राज्य प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत 1 जनवरी 1996 के पूर्व विभिन्न आवास योजनाओं के तहत क्लस्टर में निर्मित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के ऐसे परिवारों को आवास निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिनका आवास वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तथा पूर्व में आवास योजना का लाभ प्राप्त रहने के कारण PMAY-G की पात्रता नहीं रखते हैं।
योजना अंतर्गत Rs. 1,20,000 की सहायता राशि तीन किस्तों में अंतरित की जाती है:
- प्रथम किस्त: स्वीकृति के साथ Rs. 40,000
- द्वितीय किस्त: प्लिंथ स्तर पूर्ण होने के बाद Rs. 40,000
- तृतीय किस्त: छत ढलाई के बाद Rs. 40,000
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत आवास का लाभ प्राप्त करने की अर्हता PMAY-G अंतर्गत निर्धारित अर्हता के समान है। इसका लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पंचायत के आवास सहायक अथवा अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
यह राज्य प्रायोजित योजना है। 1 अप्रैल 2010 के पूर्व इंदिरा आवास योजना अंतर्गत आवास का लाभ प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के ऐसे परिवारों, जिनका आवास अधूरे या अपूर्ण अवस्था में है, उन्हें पूर्ण कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना प्रारंभ की गई है।
योजना अंतर्गत Rs. 50,000 की सहायता राशि दो किस्तों में अंतरित की जाती है। इसका लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पंचायत के आवास सहायक अथवा अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
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